राजस्थान

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 साल का कठोर कारावास

Admin Delhi 1
14 Feb 2023 2:50 PM GMT
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 साल का कठोर कारावास
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कोटा: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर 40000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । इस मामले में किशोरी के पिता ने 20 जुलाई 2019 को कोटा ग्रामीण जिले के इटावा पुलिस थाने में आरोपी हंसराज केवट पुत्र जगदीश केवट निवासी बंबोरिया कला रघुनाथपुरा के खिलाफ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने तथा उसकी पत्नी के जेवरात भी ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें बताया कि 19 जुलाई 2019 को वह अपने परिवार के साथ मकान की छत पर सो रहा था। रात के करीब 11-12 बजे उसकी आंख खुली तो उसकी नाबालिग पुत्री ( साढे़ 17 साल) नहीं थी। कई स्थानों पर तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला । तलाशी के दौरान पता चला कि उसकी पुत्री को हंसराज केवट बहला-फुसलाकर भगा ले गया है ।वह अपनी मां के सोने के जेवरात भी अपने साथ ले गई ।

इस मामले में पुलिस ने धारा 363 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोरी को कुछ दिनों बाद कोटा से दस्तयाब किया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया तथा एफएसएल रिपोर्ट और न्यायालय में 164 के बयान के आधार पर आरोपी पीड़िता को जयपुर , कापरेन ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस पर पोक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म की धाराओं को जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं साथ ही 40000 रुपएका जुमार्ना भी लगाया है।

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