राजस्थान

पोक्सो एक्ट में आरोपी को 14 साल की जेल

Admin Delhi 1
10 Jun 2023 12:45 PM GMT
पोक्सो एक्ट में आरोपी को 14 साल की जेल
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कोटा: नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसकी मोटरसाइकिल चोरी करने के करीब ढाई साल पुराने मामले में पोक्सो 4 कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 19000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाना बोरखेड़ा में आरोपी इरफान पुत्र पीर मोहम्मद निवासी बूंदी के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा मोटरसाइकिल चुराने का मुकदमा दर्ज कराया था । विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 20 जून 2020 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना बोरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति की पंक्चर ठीक करने की दुकान है वहां पर इरफान पंक्चर ठीक करने का कार्य करता है ।वह उसकी पुत्री को 17 जून 2020 को सुबह 5:00 बजे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया तथा उसकी मोटरसाइकिल को भी चुरा ले गया ।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363 ,366, 379, 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को जयपुर से 2 जुलाई 2020 को दस्तयाब कर बालिका का मेडिकल करवाया । बालिका के बयान कराए व आरोपी को गिरफ्तार किया । दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह कराए गए और 28 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा पोक्सो एक्ट के आरोप में दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई है साथ ही आरोपी पर 19000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया ।

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