राजस्थान

मादक पदार्थ रखने के आरोपी को 13 वर्ष का कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माना की सजा

Shantanu Roy
23 Jun 2023 11:30 AM GMT
मादक पदार्थ रखने के आरोपी को 13 वर्ष का कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माना की सजा
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करौली। करौली अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, सीताराम मीण ने गुरुवार को सुनाए फैसले में अवैध रूप से नशीली दवाएं बेचने के दो साल पुराने मामले में आरोपी को 13 साल कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी टोडाभीम के काजीपाड़ा निवासी मुकेश कुमार सैनी है। जो साल 2020 से न्यायिक हिरासत में है. अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि 9 नवंबर 2020 को टोडाभीम थाने के तत्कालीन प्रभारी मनोहर लाल मीना ने अपनी ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में बताया कि सुबह करीब साढ़े दस बजे वे मय जाप्ता के गश्त कर रहे थे। इस दौरान खोहरा मोड़ पर एक जना प्लास्टिक का थैला लेकर संदिग्ध अवस्था में खड़ा था।
जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा। जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर जब कट्टे की तलाशी ली तो उसमें विभिन्न कंपनियों की सैकड़ों नशीली गोलियां और सिरप बरामद हुए। जिसे रखने हेतु उक्त व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुद को टोडाभीम के काजी पाड़ा निवासी मुकेश कुमार सैनी बताया। नशीली दवाएं भरतपुर जिले से लाना बताया गया। ड्रग कंट्रोलर विनीत मित्तल से दवाओं की जांच कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान लिए गए और 51 दस्तावेज पेश किए गए. मामले में सुनवाई के बाद आरोप साबित होने पर एडीजे सीताराम मीना ने मुकेश कुमार सैनी को 13 साल कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया हैं।
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