राजस्थान
जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं पेनल्टी 31 मई तक एकमुश्त जमा करने पर शत -प्रतिशत छूट
Tara Tandi
16 March 2024 5:14 AM GMT
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जयपुर । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 1 मार्च, 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति आगामी 31 मई तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर शत- प्रतिशत छूट प्रदान की है।
आदेशानुसार 31 दिसंबर, 2023 के बाद से आदेश जारी होने तक निस्तारित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
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Tara Tandi
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