राजस्थान

बहन से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल का कठोर कारावास

Bhumika Sahu
27 July 2022 10:33 AM IST
बहन से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल का कठोर कारावास
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बहन से दुष्कर्म

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बूंदी, बूंदी रिश्ते को शर्मसार करने वाले डेढ़ साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 31 जनवरी 2021 को फॉर्म स्टेटमेंट में पीड़ित किशोरी ने बताया कि हमारे घर पर मेरी मौसी का बेटा रहता था. उसके माता-पिता नहीं थे। चार महीने पहले उसने मौका देखा और मेरे साथ रेप किया। बाद में जब घर में कोई नहीं रहता था तब भी वह उसके साथ दुष्कर्म करता था।

इस पर पुलिस ने धारा 376ए, 313 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसमें पोक्सो कोर्ट (Cr.-2) के विशेष न्यायाधीश सलीम बदर ने 27 वर्षीय आरोपी को धारा 376 (2) (एन) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और धारा 312 के तहत 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. आईपीसी, 3 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये। रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 17 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए.


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