राजस्थान

नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की जेल की सजा के साथ 50 हजार का लगाया जुर्माना

Shantanu Roy
18 April 2023 12:19 PM GMT
नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की जेल की सजा के साथ 50 हजार का लगाया जुर्माना
x
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ नाबालिग से रेप के दोषी को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो मामले ने शनिवार को दस साल कारावास की सजासुनाई। साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 19 जून 2019 को गोगामेड़ी थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह फरवरी 2019 में गांव स्थित कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने जाती थी। वहां गांव का ही प्रदीप कुमार (22) चेतराम कोचिंग करवाता था। एक दिन आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद भी दो-तीन बार रेप किया। जून 2019 में उसने कोचिंग जाना छोड़ दिया। घरवालों ने कोचिंग नहीं जाने का कारण पूछा तो पीड़िता ने पूरी बात बताई। पुलिस ने आरोपों के आधार पर पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए और 26 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और धारा 5 में आरोपी प्रदीप कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Next Story