
राजस्थान के धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने युवक पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के मनिया थाने में एक परिवादी ने 14 अप्रैल 2021 को केस दर्ज कराया था। अपनी रिपोर्ट में उसने बताया था कि 13 अप्रैल की देर रात एक युवक उसके घर में घुस आया था। परिवार के सदस्यों के जागने के बाद आरोपी युवक महिला को धक्का देकर भाग गया। इसके बाद पीड़ित नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया कि करीब 20 दिन से कमल सिंह उसे स्कूल आते-जाते परेशान करता था। दस दिन पहले कमल उसके कमरे में आया और कट्टे की नोंक पर उसके साथ कई फोटो खींच लिए।
इसके बाद से आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी कमल ने नाबालिग के साथ चार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर मनिया थाना पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी कमल सिंह पुत्र सीताराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने युवक को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
