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सीकर। सीकर 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सीकर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने फैसला सुना दिया है. पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1.01 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र का है। दरअसल, 17 जून 2020 को पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी बहन घर के सामने खेत में शौच के लिए गई थी. वहां पहले से मौजूद जितेंद्र भार्गव और अनिल कुमार ने उसे धमकाया और फिर एक सूने घर में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. आरोपी जीतू पिछले 2 साल से अपनी बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा था। घटना के बाद पीड़िता डरी सहमी घर आई और पूरी बात अपने परिजनों को बताई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद घटना में शामिल दोनों आरोपियों कल्याणपुरा निवासी जितेंद्र कुमार भार्गव (27) और कल्याणपुरा निवासी अनिल कुमार (34) को 10-10 साल के कठोर कारावास और कुल 1.01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. मामले में पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 90 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं. इसके अलावा राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना से पीड़ित को उचित मुआवजा मिले। लोक अभियोजक कैलाशदान कविया और शंकर लाल सैनी ने मामले में पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
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