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कोटा। कोटा नाबालिग से रेप का प्रयास करने के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी चंद्रभान (22) निवासी खातौली थाना क्षेत्र को 10 साल कठोर कारावास की सजा व 23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि 'आरोपी ने 14 साल की बालिका के अकेलेपन का फायदा उठाकर गलत काम करने का प्रयास करना गंभीर मामला है। यदि आरोपी के साथ नरमी का रुख अपनाया गया तो समाज में मासूम बालिकाओं की अस्मिता को सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा'।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 24 अगस्त 2021 को खातौली थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि वो उसकी पत्नी के साथ राखी पर ससुराल गया था। बेटी व बेटा घर पर थे। 23 अगस्त को उसकी 14 साल की बेटी घर की साफ-सफाई कर रही थी। दोपहर 12 बजे गांव में रहने वाला चंद्रभान पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस गया। बेटी को अकेली देखकर गेट लगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बेटी के चिल्लाने की आवाज उसके भाई ने सुनी। इतने में चंद्रभान बेटी के धक्का दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाह के बयान करवाए। 18 दस्तावेज पेश किए।
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