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अलवर। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की नाबालिग से रेप करने में सहयाेग करने वाले तीन जनों को पोक्सो कोर्ट ने 3 जनों काे 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3-3 लाख रुपए का अर्थदंड का आदेश भी दिया है।
मुख्य लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में एक 12 साल की नाबालिग को तीन आरोपियों ने मुख्य आरोपी तक पहुंचाने में मदद की थी। जिनमें राजगढ़ के अमीना, आंसू और अरशद खान हैं। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 10 साल के कारावास और 3-3 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा वहीं अलवर के टहला थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी को अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान नाबालिग अपनी बहन के यहां गई हुई थी। जहां आरोपी कमल मीणा ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी कमल मीणा को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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