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दौसा। दौसा करीब 6 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में सिकराय एडीजे कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता ताराचंद गुर्जर ने बताया कि मामला पांच मार्च 2017 को सिकंदरा थाना क्षेत्र के बुजोत गांव का है. जहां राजेंद्र मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 24 को अपने गांव से नरेगा कार्य स्थल जा रहा है. फ़रवरी। इस दौरान खेमराज मीणा ने अचानक फावड़े से उनके सिर पर हमला कर दिया, हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गये.
परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई दिनों तक इलाज कराने के बाद 3 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिलने के दौरान आरोपी हेमराज ने कई अन्य लोगों के साथ उसे अस्पताल के गेट पर पकड़ लिया और मारपीट की धमकी दी. इस संबंध में पीड़िता द्वारा थाने में रिपोर्ट देने के बाद जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया गया. एडीजे प्रदीप कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी खेमराज को धारा 341 व 307 के तहत दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत एक माह के साधारण कारावास व 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. फैसले में बताया गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, 50 हजार रुपए जुर्माना नहीं जमा करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Admin4
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