राजस्थान
मारपीट करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास की सजा
Shantanu Roy
3 July 2023 12:05 PM GMT
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प्रतापगढ़। विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय अजा/अजजा (अ.नि.प्र.) एवं अपर सेशन न्यायाधीश पूरणसिंह ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट कर घायल करने के पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर 2013 को रामलाल ने एक रिपोर्ट रठांजना थाने में दी थी। जिसमें बताया कि शाम करीब साढ़े 6 बजे वह, उसका पुत्र राजू, उसकी पत्नी मधु तीनों उनके धानी वाली खेत पर थे।
उस समय अकरम पुत्र सरफराज खां, शेर आजम पुत्र मुन्ने खां, फिरदौस पुत्र मुन्ने खां, युसुफ पुत्र इस्माईल खां और सनाउल्ला पुत्र अकरम खां सभी निवासी साकरिया वहां मोटर साइकिलों पर सवार होकर लाठियां, धारिया व स्टिक से लैस होकर आए। सभी ने उसे घेर लिया और मारपीट कर घायल किया। पुलिस ने अनुंसधान किया। पांचों को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में मामले में सुनवाई हुई। अपराध साबित मानते हुए अलग-अलग धाराओं में कुल 10-0 वर्ष का साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मुख्यालय के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी। विद्यालय प्रधानाचार्य अलका वैष्णव के अनुसार सरकार के आदेश अनुसार विद्यालय में जिन कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया होगी। जिसमें नर्सरी में 2 रिक्त सीटए एलकेजी एवं यूकेजी में 13 सीटोंए आठवीं में एक, 9वी कक्षा में 16, दसवीं में 19 रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 वी में 60 सीटों पर अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय संचालित होगा। जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान आदि विषय पर प्रवेश दिया जाएगा।
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Shantanu Roy
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