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विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के कारण शहर में यातायात जाम का सामना कर रहे आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि सरकार की ओर से जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन के मुताबिक, अब जयपुर शहर में एक दिन में केवल चार घंटे ही विरोध प्रदर्शन और रैली निकालने की इजाजत होगी. सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे तक किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात 8 बजे तक शहर में धरना-प्रदर्शन और रैली दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही निकाली जा सकेगी। इस दौरान भी शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर जाम नहीं लगाया जाएगा।
1 अगस्त को बीजेपी की रैली के दौरान लगे जाम के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को धरना-प्रदर्शन और रैलियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया था. इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट को सौंपी. अब प्रदर्शनकारियों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा.
विस्तृत गाइडलाइन में पुलिस ने शहर को चार हिस्सों में बांटकर प्रदर्शन की जगह तय की है. इसके तहत 2000 लोगों तक की भीड़ के लिए अलग जगह तय की गई है. अधिक भीड़ के लिए अलग-अलग स्थान तय किये गये हैं.
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Triveni
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