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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 63 मंजूरियों को मंजूरी दी गई.
राज्य में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
साथ ही, कोविड-प्रेरित संकट के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों के नियमों में संशोधन किया गया है।
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के मौके बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिये रियायती दरों पर भूमि आवंटन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से अब इन सभी संस्थानों को आरक्षित दर के 10 फीसदी पर जमीन आवंटित की जा सकेगी.
इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्व में स्वीकृत ऐसे 45 मामलों में यह प्रावधान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
जिन संस्थाओं ने राशि जमा नहीं की है, उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर जमीन आवंटित की जायेगी.
अन्य मामलों में भारतीय सेना, रेलवे, पावर ग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड और विभिन्न संस्थानों को आरक्षित दरों पर भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के सभी कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के तहत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन किया जाएगा।
यह प्रावधान वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान संबंधी आदेश की तर्ज पर किया गया है.
वहीं, इस संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति पद का वेतन स्तर मिल सकेगा.
कैबिनेट ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए लड़के-लड़कियों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी से ऐसे अनाथ बालक/बालिकाओं को नियुक्ति मिल सकेगी, जिनके जैविक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु 31 मार्च 2023 को या उससे पहले कोविड के कारण हो गई है।
साथ ही ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिनके माता या पिता की मृत्यु पहले हो चुकी हो और दूसरे की मृत्यु 31 मार्च 2023 को या उससे पहले कोविड-19 के कारण हुई हो और जिनकी अनाथ होने के समय उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
यदि नहीं तो वयस्क होने पर भी उसे पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है।
कैबिनेट ने नियमों में ढील देकर दो युवाओं को जूनियर असिस्टेंट के पद पर सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है.
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले प्रहलाद सिंह चूंडावत और शक्ति सिंह चूंडावत को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 में छूट देकर नियुक्ति दी जाएगी।
इससे उन दोनों युवकों के साहस का सम्मान होगा जिन्होंने अदम्य साहस दिखाकर अपराधियों को पकड़वाने में मदद की और अन्य लोग भी उनसे प्रेरित होकर कठिन परिस्थितियों में पहल करने और पुलिस का सहयोग करने का साहस जुटा सकेंगे.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को अब अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह राजस्थान राज्य इंजीनियरिंग सेवाओं में आयु में छूट मिलेगी।
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1991 में 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा नियम अप्रैल 2021 की अधिसूचना में शामिल होने से रह गया था।
अब इस सेवा नियम में पुरुष ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल और महिला उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी।
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Triveni
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