नई दिल्ली: रेलवे अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में दोमस्जिदों को उनके परिसर में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रेलवे एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जायेगी. उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने दिल्ली में बंगाली मार्केट मस्जिद और बाबर शाह तकिया मस्जिद को 15 दिनों के भीतर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध भवनों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों, मस्जिदों के प्रबंधकों को नोटिस दिया गया है. यह बात सामने आई है कि तय समय सीमा के अंदर अतिक्रमण हटा लिया जाए और ऐसा नहीं करने पर रेलवे प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा. यह स्पष्ट किया गया है कि अवैध संरचनाओं को हटाने के दौरान हुए नुकसान के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि, गौरतलब है कि अधिकारियों ने 400 साल पुरानी बाबा शाह तकिया मस्जिद को नोटिस जारी कर दावा किया है कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है.मस्जिदों को उनके परिसर में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रेलवे एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जायेगी. उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने दिल्ली में बंगाली मार्केट मस्जिद और बाबर शाह तकिया मस्जिद को 15 दिनों के भीतर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध भवनों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों, मस्जिदों के प्रबंधकों को नोटिस दिया गया है. यह बात सामने आई है कि तय समय सीमा के अंदर अतिक्रमण हटा लिया जाए और ऐसा नहीं करने पर रेलवे प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा. यह स्पष्ट किया गया है कि अवैध संरचनाओं को हटाने के दौरान हुए नुकसान के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि, गौरतलब है कि अधिकारियों ने 400 साल पुरानी बाबा शाह तकिया मस्जिद को नोटिस जारी कर दावा किया है कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है.