राहुल गांधी: अगले साल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को पार्टी के शीर्ष नेता व वायनाड से सांसद राहुल गांधी को अयोग्य ठहराते हुए एक अहम फैसला लिया. गुजरात में सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय का इस आशय का फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को दोषी करार दिया। हम फैसले की तारीख (23 मार्च, 2023) से लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं," लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना में कहा। भारत के संविधान के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 के अनुसार, सचिवालय ने खुलासा किया कि यह निर्णय अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के तहत लिया गया था।