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चंडीगढ़: एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने 2021 में प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे में पाई गई एक महिला को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सेक्टर 38 निवासी शालू, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। 23 फरवरी, 2021 को, सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की पुलिस की एक टीम गश्त ड्यूटी पर थी, जब उन्होंने देखा कि एक महिला उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संदेह के आधार पर उसे रोका और उसकी तलाशी लेने के बाद उसके पास से 2,000 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए। बाद में उस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
सरकारी वकील सुनील दत्त ने तर्क दिया कि 250 ग्राम से अधिक वजन का यह मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा में था। इस प्रकार, वह कड़ी सजा की हकदार थी। जबकि दोषी ने दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसके पास से कोई तस्करी का सामान बरामद नहीं हुआ था और जांच दोषपूर्ण थी।
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Kavita Yadav
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