
x
Jalandhar जालंधर : जालंधर के रहने वाले पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ कपूरथला में यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच के बीच मोहाली की एक अदालत ने पिछले (2018) मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरसिमरनजीत सिंह ने सोमवार (3 मार्च) को उनके अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया। शाम 4.30 बजे तक पादरी के अदालत न पहुंचने पर एएसजे हरसिमरनजीत सिंह ने वारंट जारी करते हुए उन्हें 18 मार्च को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।
विज्ञापन 2018 का मामला जीरकपुर की रहने वाली पीड़िता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोप से संबंधित है, जिसने आरोप लगाया था कि पादरी ने उसे विदेश ले जाने के बहाने उसके साथ बिना सहमति के संबंध बनाए। उसने आरोप लगाया था कि पादरी ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। 20 अप्रैल 2018 को जीरकपुर थाने में आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उस मामले में बजिंदर सिंह के अलावा पांच अन्य (पादरी जतिंदर, पादरी अकबर, सत्तार अली और संदीप पहलवान) पर भी मामला दर्ज किया गया था।
Tagsजालंधरपादरी बजिंदरJalandharPastor Bajinderजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार

Kiran
Next Story