वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ आसान, अब एक वर्ष में मिलेंगे इतने मौके
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने दिनांक 1.1.2023 तक पात्र मतदाताओं के लिए फोटो मतदाता सूची में विशेष सुधार की पहल के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉ. राजू ने मीडिया को बताया कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की धारा 14 तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलैक्टर्स नियम, 1960 के अनुसार 1 अगस्त 2022 से 4 योग्यता तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की व्यवस्था की गई है। ये तारीखें 9 नवंबर 2022 से उपचारात्मक गतिविधियों की शुरूआत में लागू होंगी। इस संबंध में प्रेजेंटेशन देते हुए सी.ई.ओ. पंजाब ने कहा कि पिछले नियम के अनुसार 1 जनवरी को योग्यता तिथि के रूप में लिया जाता था और 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को मतदाता के रूप में आवेदन करने के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।