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खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
राज्य सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में आज बर्खास्त एआईजी राज जीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
रिपोर्टों से पता चला था कि 2013 में राज जीत की संपत्तियों में उछाल आया था (जब इंद्रजीत तरनतारन में उसके अधीन काम कर रहा था)।
विजिलेंस की एफआईआर एक विशेष जांच दल की तीन रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें राज जीत की कथित तौर पर नशाखोरी और बर्खास्त इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ सांठगांठ थी। एसआईटी की रिपोर्ट से पता चला था कि 2013 में राजजीत की संपत्तियों में उछाल आया था (जब इंद्रजीत तरनतारन में सीआईए प्रभारी के रूप में उसके अधीन काम कर रहा था)। प्राथमिकी में रिपोर्टों के हवाले से कहा गया है कि राज जीत ने संपत्तियों को खरीदते समय पंजीकरण कार्यों में इनका कम मूल्यांकन किया। उसने कथित तौर पर संपत्ति विक्रेताओं को बड़ी मात्रा में नकद राशि दी थी, जो काला धन या अवैध ड्रग मनी हो सकती है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि राजजीत ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए दोस्तों से ऋण/उपहार के रूप में बड़ी रकम जुटाई। प्राथमिकी में कहा गया है कि हालांकि इन ऋणों/उपहारों के संबंध में राजजीत सिंह द्वारा अपने विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन ऐसे ऋण/उपहार देने वाले व्यक्तियों की वित्तीय क्षमता की जांच की जानी चाहिए।
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Triveni
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