पंजाब

जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपी MLA का सहयोगी

Payal
13 Aug 2024 12:48 PM GMT
जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपी MLA का सहयोगी
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Ludhiana,लुधियाना: सोशल मीडिया Social media पर हथियार लहराना और जश्न में फायरिंग करना कानून के खिलाफ है। लुधियाना पुलिस ने पहले ही सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में केस दर्ज करने के अलावा उल्लंघन करने वालों के हथियार लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। इससे पहले भी पुलिस ने कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर हथियार लाइसेंस रद्द किए हैं। सूत्रों से पता चला है कि हवा में फायरिंग करने वाले व्यक्ति के पास कथित तौर पर लाइसेंसी हथियार है, जबकि वह एक वरिष्ठ नेता और विधायक का करीबी सहयोगी भी बताया जा रहा है। सोमवार को लुधियाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे और बाद में उनमें से एक ने रिवॉल्वर से तीन गोलियां चलाईं।
पार्टी में शामिल एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से इस कृत्य का वीडियो बना लिया। सूत्रों ने बताया कि दो दिन पहले पखोवाल रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी हुई थी और इसका वीडियो किसी ने व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया, जो बाद में वायरल हो गया। पुलिस ने जश्न में फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए जांच भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करती है या नहीं, क्योंकि कथित तौर पर अपराधी एक वरिष्ठ राजनेता का करीबी है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। कई गायकों और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई भी की गई। हाल के दिनों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई धीमी हो गई है।
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