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Jalandhar.जालंधर: पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1967 और पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2008 के नियमों के अनुसार, पंजाब सेक्रेटेरिएट के साथ-साथ राज्य भर के सभी सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑफिस में सभी ऑफिशियल काम पंजाबी भाषा में करना ज़रूरी है। पंजाब सरकार समय-समय पर यह पक्का करने के लिए निर्देश जारी करती रही है कि ऑफिशियल काम पंजाबी में किया जाए। इस बारे में विस्तार से बताते हुए, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने जिले के सभी सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उनके ऑफिस का पूरा ऑफिशियल काम राज्य की भाषा पंजाबी में हो। उन्होंने यह भी सख्त निर्देश दिए कि सभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट इंग्लिश के साथ पंजाबी में भी बनाई जाएं, ताकि वे बाइलिंगुअल बन सकें। ज़्यादा जानकारी देते हुए, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिस इंचार्ज जसप्रीत कौर और रिसर्च ऑफिसर डॉ. जसवंत राय ने कहा कि पंजाबी पंजाब के लोगों की मातृभाषा है और यह एक बहुत समृद्ध भाषा है। उन्होंने कहा कि गुरुओं, सूफी संतों, कवियों और जाने-माने साहित्यकारों की रचनाओं से पंजाबी समृद्ध हुई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों को ऐसी सोच बनानी चाहिए जिससे पंजाबी बोलने, पढ़ने और लिखने में गर्व महसूस हो।
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