पंजाब

NRI कोटे के एडमिशन पर यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला

Kiran
11 Sept 2026 10:40 AM IST
NRI कोटे के एडमिशन पर यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला
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Faridkot फरीदकोट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने गुरुवार को राज्य के 28 कॉलेजों (12 मेडिकल और 16 डेंटल) में 2026 सेशन के लिए NRI कोटे के तहत आरक्षित 214 MBBS और 217 BDS सीटों के अलॉटमेंट को रोक दिया। यह कदम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (HC) में एडमिशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका के लंबित होने के कारण उठाया गया। BFUHS के रजिस्ट्रार ने कहा कि NRI कोटे की सीटों के अलॉटमेंट की आगे की प्रक्रिया केवल हाई कोर्ट के फैसले और निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी।
एडमिशन के पहले राउंड में, रोक लागू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी ने 47 NRI कोटे की MBBS सीटें और तीन BDS सीटें अलॉट कर दी थीं। यह रोक एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका के बाद लगाई गई है। उम्मीदवार का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने NRI कोटे के तहत उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने से इनकार कर दिया, जबकि उसकी बुआ (पिता की बहन), जो अमेरिका की नागरिक हैं, ने तय फॉर्मेट में सर्टिफिकेट और हलफनामा जमा किया था।
उम्मीदवार ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के अपने प्रॉस्पेक्टस में कहा गया था कि एडमिशन पंजाब और केंद्र सरकारों, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल डेंटल कमीशन और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। उसने 27 मई के BFUHS के एक नोटिस का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि खास NRI रिश्तेदारों द्वारा पाले-पोसे गए उम्मीदवार कोटे के तहत विचार किए जाने के हकदार हैं। 7 सितंबर को हुई सुनवाई में, BFUHS के वकील ने कोर्ट को बताया कि NRI उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 214 MBBS सीटों के मुकाबले केवल 63 आवेदन मिले थे।
हाई कोर्ट ने देखा कि आवेदकों की संख्या उपलब्ध सीटों से कम है, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह इस पर फैसला ले और कोर्ट को बताए कि क्या खाली सीटों के लिए आवेदकों पर विचार किया जा सकता है। इस आदेश के बाद, BFUHS ने NRI कोटे के लिए काउंसलिंग और एडमिशन टाल दिए।
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