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Punjab पंजाब: एक चौंकाने वाली घटना में, खुद को पुलिस अधिकारी बताकर चार लोगों ने 13 अक्टूबर को पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) के दो अधिकारियों को उनके दाखा स्थित कार्यालय से बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया।
पीड़ितों के साथ मारपीट करते हुए, आरोपियों ने उन्हें रिहाई के लिए उनके परिवार और रिश्तेदारों से ₹7.20 लाख का इंतजाम करने के लिए मजबूर किया। फिरौती मिलने के बाद, अपहरणकर्ता पीड़ितों को लुधियाना-फ़िरोज़पुर रोड पर पुरानी चुंगी चौकी के पास छोड़कर फरार हो गए। चार दिनों में मामले का खुलासा करते हुए, पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों, गुरिंदर सिंह और ब्रह्मप्रीत सिंह को पटियाला से गिरफ्तार कर लिया। उनके साथी, विनय अरोड़ा और अमनदीप सिंह अभी भी फरार हैं। पीड़ितों में दाखा स्थित PSPCL कार्यालय में उप-मंडल अधिकारी (SDO) जसकिरणप्रीत सिंह और कनिष्ठ अभियंता परमिंदर सिंह शामिल हैं।
पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, जसकिरनप्रीत ने बताया कि आरोपी 13 अक्टूबर को प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली एक इकाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने के बहाने उनके कार्यालय में आए थे। औपचारिकताओं के बारे में पूछताछ करने के बाद, वे कार्यालय से चले गए। कुछ देर बाद, जब वह उसी परिसर में स्थित कार्यकारी अभियंता रवि कुमार चोपड़ा के कार्यालय गए, तो उन्होंने आरोपी को वहाँ पाया, लेकिन चोपड़ा कार्यालय में नहीं थे। एसडीओ ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुद को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) विजिलेंस विंग का बताते हुए उनकी कलाई पकड़ ली। उन्होंने दावा किया कि वे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि चोपड़ा ने किसी से ₹2 लाख की रिश्वत मांगी थी। उलझन में पड़कर, उन्होंने कनिष्ठ अभियंता परमिंदर सिंह को कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में बुलाया।
इसके बाद, आरोपियों ने बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया और उन्हें एक टोयोटा कोरोला कार में लुधियाना ले गए। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और रिहाई के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए मजबूर किया। उनके परिवारों से ₹7.20 लाख का इंतज़ाम करने के बाद, उन्होंने उन्हें लुधियाना की पुरानी चुंगी चौकी के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। शिकायत के बाद, पुलिस ने 15 अक्टूबर को धारा 140(1) (किसी व्यक्ति की हत्या करने या हत्या का ख़तरा पैदा करने के इरादे से उसका अपहरण करना), 319(2) (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी करना), 308(5) (जबरन वसूली) और बीएनएस की धारा 3(5) (साझा इरादा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी, दाखा) वरिंदर सिंह खोसा ने कहा, "जांच शुरू करते हुए, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथियों की तलाश जारी है।"
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