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खिलाफ गलत तरीके से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या एक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को एक हत्या के मामले और अन्य संबंधित मुद्दों में दो व्यक्तियों के कथित झूठे आरोप की जांच करने के लिए नियुक्त करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति नमित कुमार की खंडपीठ के समक्ष एक तर्क यह था कि इस मामले में शिकायतकर्ता रोपड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के करीबी थे और केवल शिकायतकर्ता के प्रभाव के कारण याचिकाकर्ता के बेटे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गलत तरीके से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बाद में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति कुमार ने आधिकारिक प्रतिवादियों को निचली अदालत के समक्ष मामले में चालान दाखिल करने से भी रोक दिया। यह आदेश कम से कम 11 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा।
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Triveni
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