पंजाब

ठग मनजीत कौर को एक वर्ष की कैद, जानें क्या है पूरा मामला

Shantanu Roy
20 Sep 2022 1:00 PM GMT
ठग मनजीत कौर को एक वर्ष की कैद, जानें क्या है पूरा मामला
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चंडीगढ़। तत्कालीन राज्यपाल और प्रशासक की जान पहचान के बहाने करोड़ों रुपए की ठगी करने, सेक्टर-51 की रहने वाली ठग रानी मंजीत कौर को जिला अदालत ने एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने आरोपी मंजीत की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंजीत कौर पर धोखाधड़ी और चेक बाउंस के कई मामले जिला अदालत में चल रहे हैं और वह बुड़ैल जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता भगीरथ शर्मा ने बताया कि उसकी मुलाकात सेक्टर-51 की मंजीत कौर से हुई थी।
उन्होंने पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिह बदनौर के करीबी होने के साथ-साथ उन्होंने खुद को हाउसिंग बोर्ड अलॉटमेंट कमेटी का सदस्य भी बताया। मंजीत कौर लोगों को गुमराह करती थी कि आवंटन प्रक्रिया उनके हाथ में है और राज्यपाल से मंजूरी ले ली गई है। उन्होंने सेक्टर-51 में फ्लैट व बूथ आवंटित करने का वादा किया था। फरवरी, 2020 में महिला और उसके परिवार के सदस्यों के खाते में 55 लाख रुपए जमा किए गए, लेकिन काम नहीं होने के कारण व्यक्ति ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आरोपी मंजीत ने उसे 27 लाख लौटाए लेकिन 28 लाख देने से इनकार कर दिया। सेक्टर-49 थाने की पुलिस ने भगीरथ की शिकायत पर आरोपी मंजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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