पंजाब
Punjab के तीन पुलिसकर्मियों को गोलीबारी मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत मिली
Ratna Netam
9 April 2025 5:22 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: स्थानीय अदालत ने इस साल फरवरी में सेक्टर 10 में विलो कैफे में कथित गोलीबारी के मामले में पंजाब पुलिस के तीन पुलिसकर्मियों - मेला सिंह, अमन प्रीत सिंह और तसवीर सिंह - को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। यह मामला कैफे के हेड शेफ बलबीर राम की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि 16 फरवरी को शाम करीब 5 बजे चार लोग कैफे में आए और छत पर एक टेबल ले ली। उन्होंने खाने-पीने का सामान ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद दो और लोग उनके साथ आ गए। उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड भी था, जो छत के गेट के बाहर खड़ा था। बलबीर राम ने कहा कि जब वे शाम करीब 5.35 बजे खाना खा रहे थे, तो उन्होंने पटाखे फूटने जैसी तेज आवाज सुनी। वह छत पर पहुंचे और देखा कि सुरक्षा गार्ड टेबल के पास खड़ा है।
उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अगले दिन उन्होंने छत पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो पाया कि एक व्यक्ति ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर हवा में गोली चलाई है। सीसीटीवी फुटेज को शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया गया। आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 61(2) के तहत सेक्टर 3 थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गोली चली है। बाद में पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के बेटे समेत कुछ संदिग्धों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। अग्रिम जमानत में पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि पूरे कथित प्रकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
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