Ludhiana के तीन पुलिसकर्मियों पर हिरासत में यातना देने के आरोप, डीजीपी को हाईकोर्ट का नोटिस

Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुधियाना निवासी को स्थानीय पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित किए जाने की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत अन्य से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका पर 28 जनवरी तक जवाब मांगा है। साथ ही, थाना प्रभारी (एसएचओ) अमृतपाल सिंह ग्रेवाल, एएसआई बलबीर सिंह और कांस्टेबल मनोज कुमार से भी जवाब मांगा है, जिनके खिलाफ लुधियाना के सरूप नगर निवासी संजीव कुमार ने आरोप लगाए थे।"याचिकाकर्ता को 4 जुलाई, 2025 को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, प्रताड़ित किया गया और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए 5 जुलाई, 2025 को देर से गिरफ्तार दिखाया गया। उसे अमानवीय हिरासत में यातनाएँ दी गईं, जिसमें मारपीट, बिजली के झटके, पानी में डुबोना और उसकी माँ को यौन हिंसा की धमकियाँ देकर मानसिक उत्पीड़न शामिल था।





