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यहां उपभोक्ता कानून पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरजीएनयूएल) ने आज यहां उपभोक्ता कानून पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य उपभोक्ता मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने में राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
इस कार्यक्रम में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के 28 सदस्य शामिल होंगे।
कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सिद्धांतों को समझने, कुशल मामला प्रबंधन तकनीकों में महारत हासिल करने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की खोज से संबंधित पहलुओं से निपटेगा।
उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले सचिव रोहित कुमार सिंह थे। उन्होंने उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित मामलों में न्याय वितरण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो समाधान प्रक्रिया को कारगर बना सके।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति परमजीत सिंह धालीवाल ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया और उन तंत्रों पर विचार किया जो उपभोक्ता मामलों के बैकलॉग को कम करने में मदद करेंगे। उन्होंने उपभोक्ता विवादों से संबंधित मामलों में समय पर न्याय देने के महत्व पर जोर दिया।
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Triveni
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