पंजाब
तंबाकू नियंत्रण कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: Ludhiana Civil Surgeon
Ratna Netam
13 Dec 2025 3:35 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर के नेतृत्व में, स्वास्थ्य विभाग लुधियाना जिले में लोगों और स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है।
डॉ. कौर ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत लगातार गतिविधियां की जा रही हैं। इन पहलों का मकसद तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों और इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान के तहत, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
जिला नोडल अधिकारी डॉ. आशीष चावला ने आगे बताया कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना गैर-कानूनी है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचने या सेवन करने की अनुमति नहीं है।
आज, लुधियाना के जालंधर बाईपास रोड इलाके में, जिला मास मीडिया और सूचना अधिकारी परमिंदर सिंह और जिला BCC कोऑर्डिनेटर बरजिंदर सिंह बरार की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया। इस मौके पर, मौजूद लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों, जैसे मुंह, गले, जबड़े और फेफड़ों के कैंसर के बारे में भी जागरूक किया गया।
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