पंजाब
इन लोगों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर लगेगा बैन, 15 जनवरी से लागू होगा नियम
Deepa Sahu
28 Dec 2021 5:46 PM GMT
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कोरोना के बढ़ते मामला
पंजाब सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर बैन लगाने जा रही है। मंगलवार को पंजाब सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये बैन 15 जनवरी से लागू होगा। आदेश के मुताबिक ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थान जैसे बाजारों और मॉल आदि में वयस्कों की एंट्री पर नया नियम लागू होगा।
अगले ही साल होने हैं चुनाव, रैलियों पर कोई बैन नहीं!
सरकार का कहना है कि जिस वयस्क ने कोरोना का पूर्ण टीकाकरण करा लिया है वही सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेगा। वहीं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जानें की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये बैन अगले साल यानी 2022 में 15 जनवरी से लागू होगा। वैसे आदेश में राजनीतिक रैलियों को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बता दें कि राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं।
#COVID19 | Punjab bans entry of not fully vaccinated people from Jan 15 in public places, the official release of the state govt reads pic.twitter.com/h5PvCUEU2e
— ANI (@ANI) December 28, 2021
ओमिक्रॉन ने पेश की बड़ी चुनौती
आदेश में कहा गया है कि COVID-19 महामारी ने समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया है। इसमें कहा गया, "विशेष रूप से 'कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट' के कारण उभरती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।" आदेश में कहा गया है कि वे सभी वयस्क व्यक्ति जिन्होंने अभी तक दोनों खुराक नहीं ली है उन्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए और किसी भी सार्वजनिक स्थान/बाजार/कार्यक्रम/सार्वजनिक परिवहन/धार्मिक स्थानों आदि का दौरा नहीं करना चाहिए।
केवल इन लोगों को मिलेगी इजाजत
सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क धार्मिक स्थल मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार और अन्य समान स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दोनों खुराक ले चुके) वयस्क व्यक्तियों को ही जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा वे व्यक्ति भी जा सकेंगे जिनको पहली खुराक लग चुकी है और दूसरी लगने का वक्त अभी बाकी है। होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर केवल पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके वयस्क व्यक्तियों को ही आने की इजाजत देंगे। इससे पहले एक मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, पंजाब में सोमवार को कोरोना वायरस के 46 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण की संख्या 6,04,279 हो गई। लुधियाना जिले में एक कोविड से संबंधित मृत्यु की सूचना मिली थी। इसके साथ, मृत्यु संख्या 16,640 तक पहुंच गई।
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