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Punjab,पंजाब: पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग (PHRC) ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर और चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) के निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राजपुरा में पटियाला बाईपास के किनारे बसे गांवों के निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गौर करने को कहा है। निवासियों ने पीएचआरसी को बताया कि राजमार्ग पर चार स्कूलों के पास कोई स्पीड-ब्रेकर या साइनबोर्ड नहीं लगाए गए हैं, जिससे छात्रों और अन्य यात्रियों, खासकर पैदल चलने वालों की जान को काफी खतरा है। यह मुद्दा तब सामने आया जब पीएचआरसी 16 जुलाई को द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसका शीर्षक था, “गणित कोई समस्या नहीं, राजपुरा के स्कूली बच्चों के लिए राजमार्ग पार करना मुश्किल”, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि व्यस्त चार लेन वाला पटियाला-राजपुरा राजमार्ग (एनएच-64) सरकारी हाई स्कूल, खेरी गंधैन के छात्रों की जान के लिए खतरा है।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश की अध्यक्षता में गठित आयोग ने समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था और एनएचएआई परियोजना निदेशक तथा उपायुक्त को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। आदेश के विवरण में कहा गया है कि 8 अगस्त को उपायुक्त ने एनएचएआई परियोजना प्रबंधक, पंचकूला, जिनके पास पंजाब का क्षेत्राधिकार था, को आयोग के समक्ष वर्तमान मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा था। लेकिन आयोग को अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की गई है। 2 सितंबर को एनएचएआई, पीआईयू, चंडीगढ़ ने पीएचआरसी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था: “छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई ने राजमार्ग पार करने के लिए एक वैकल्पिक सड़क प्रदान की है। एनएचएआई ने उक्त स्थान पर आवश्यक साइनबोर्ड भी लगाए हैं, जिसमें सड़क/राजमार्ग पर “आगे स्कूल” प्रदर्शित किया गया है। एनएच-64 पर सरकारी हाई स्कूल के पास गति सीमा के साइनबोर्ड भी लगाए गए हैं।” चंडीगढ़ स्थित सड़क सुरक्षा एनजीओ अराइव सेफ के संस्थापक हरमन सिंह संधू ने कहा, "हाईवे पर, जहां वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, केवल रंबल स्ट्रिप्स और स्कूल को आगे दिखाने वाले साइनबोर्ड लगाना केवल दिखावा है। पैदल यात्री ओवरपास एक आवश्यकता है, न कि विलासिता। सड़क पार करने की सुविधा कुछ दूरी पर स्थित है और स्कूल के पास नहीं है।" "यह व्यर्थ है कि एक छात्र को राजमार्ग के दूसरी ओर पहुँचने के लिए आगे-पीछे चलना पड़े। हम NHAI अधिकारियों से इस मुद्दे पर विचार करने का आग्रह करते हैं," उन्होंने कहा।
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Payal
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