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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जो उसके प्रथम बैठक की तिथि से शुरू होता है, चाहे उसके पश्चात चुनाव हों या प्रशासनिक कार्यवाही। न्यायालय ने यह निर्णय 2023 के उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच की याचिका को खारिज करते हुए दिया। वह ग्राम पंचायत के मूल कार्यकाल से आगे अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए निर्देश मांग रही थी।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 14 और 15 का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायत और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक सीमित है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि "प्रत्येक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि तक चलेगा, जब तक कि उसका विघटन पहले न हो जाए"। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि उपचुनाव केवल मौजूदा कार्यकाल के भीतर आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए हैं और पंचायत के पांच वर्ष के कार्यकाल को पुनः निर्धारित नहीं करते हैं।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया: "सरपंच और पंच दोनों का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा," जिससे यह संकेत मिलता है कि उपचुनाव के दौरान निर्वाचित कोई भी व्यक्ति केवल मूल कार्यकाल के शेष भाग तक ही सेवा करेगा, न कि उसे पाँच साल की नई अवधि मिलेगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके चुनाव ने उसे 2023 में उपचुनाव की तारीख से पूरे पाँच साल के कार्यकाल का हकदार बना दिया है। हालाँकि, न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि इस तरह के विस्तार की अनुमति देने से पंचायत चुनावों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे को नुकसान पहुँचेगा।
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Harrison
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