Supreme Court ने हवारा की पंजाब जेल में ट्रांसफर की अर्जी पर सुनवाई टाली
Punjab पंजाब : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेअंत सिंह मर्डर के दोषी जगतार सिंह हवारा की अर्जी पर सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी। हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी भी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी। बब्बर खालसा का यह आतंकवादी 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई टाल दी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद नहीं थे।पिछले साल 27 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने हवारा की अर्जी पर केंद्र, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी किए थे।हवारा 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सेक्रेटेरिएट के एंट्रेंस पर हुए ब्लास्ट से जुड़े मामले में अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में काट रहा है, जिसमें दिवंगत CM बेअंत सिंह और 16 और लोग मारे गए थे।सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई अर्जी में कहा गया है कि 22 जनवरी, 2004 को जेल से भागने के एक कथित मामले को छोड़कर, जेल में हवारा का व्यवहार बेदाग रहा है, जब वह भाग गया था और बाद में गिरफ्तार हो गया था।





