पंजाब
पंजाब सरकार नंगल और तलवाड़ा में BBMB की अतिरिक्त ज़मीन पर रहने वालों को मालिकाना हक़ देगी
Ratna Netam
25 March 2026 1:15 PM IST

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Punjab.पंजाब: आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही नंगल, तलवाड़ा और आस-पास के कस्बों में अतिरिक्त ज़मीन पर रहने वाले दुकानदारों, निवासियों और अन्य कब्ज़ेदारों को मालिकाना हक देगी।
मंत्री का यह बयान तब आया जब पंजाब सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की अतिरिक्त ज़मीनों पर अपना दावा ठोका, जहाँ हज़ारों लोग बेदखली की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।
बैंस ने ज़ोर देकर कहा कि यह ज़मीन पंजाब की है, BBMB की नहीं। उन्होंने कहा कि इस कदम से हज़ारों परिवारों की दशकों पुरानी अनिश्चितता खत्म हो जाएगी; जल संसाधन विभाग ने पहले ही BBMB को ऐसी 800 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के संबंध में औपचारिक सूचना जारी कर दी है।
बैंस ने कहा, "हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़मीनें दीं और अपने हाथों से काम किया ताकि नए आज़ाद भारत को पानी और बिजली मिल सके। उन्होंने कस्बे भी बसाए। फिर भी, 50 से ज़्यादा सालों से, BBMB—जो सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बनाई गई एक संस्था थी—एक ज़मींदार की तरह बर्ताव करने लगी और उन्हीं लोगों को परेशान करने लगी जिन्होंने इसे बनाया था।"
उन्होंने याद दिलाया कि चार महीने पहले उन्होंने नंगल में प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात की थी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने का वादा किया था। उन्होंने कहा, "आज वह वादा पूरा हो रहा है," और साथ ही यह भी जोड़ा कि BBMB को औपचारिक नोटिस भेज दिए गए हैं, जिनमें यह साफ़ कर दिया गया है कि 800 एकड़ से ज़्यादा अतिरिक्त ज़मीन पंजाब की संपत्ति है।
बैंस ने कहा कि BBMB के पास इन संपत्तियों के लिए कोई पट्टा नीति बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "यह ज़मीन बांध परियोजनाओं के लिए हमारे लोगों से ली गई थी। अब जब परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, तो यह अतिरिक्त ज़मीन राज्य को और अंततः उन लोगों को वापस मिलनी चाहिए जो पीढ़ियों से इस पर रह रहे हैं।"
मंत्री ने आगे कहा कि मान सरकार जल संसाधन विभाग के तहत एक व्यापक नीति बना रही है ताकि सभी मौजूदा कब्ज़ेदारों को मालिकाना हक दिया जा सके। योग्य दुकानदारों, परिवारों और निवासियों को स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार केवल वैध शुल्क का भुगतान करके अपना सही मालिकाना हक मिल जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि नंगल में एक नए न्यायिक परिसर के लिए ज़मीन की पहचान कर ली गई है और उसे विकसित किया जाएगा।
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