पंजाब
पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया, हाई कोर्ट में याचिका में CBI जांच और पटियाला SSP को सस्पेंड करने की मांग
Ratna Netam
5 Dec 2025 12:12 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज एक याचिका दायर कर राज्य में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए तुरंत न्यायिक दखल की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चल रही नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को पुलिस की मदद से जानबूझकर रोका जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने साफ किया कि राज्य "जवाब दे सकता है"। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, जब राज्य के एडवोकेट-जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी की याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा। पूर्व विधायक डॉ. दलजीत सिंह चीमा द्वारा जनहित याचिका के तौर पर दायर इस याचिका में पटियाला के SSP वरुण शर्मा को सस्पेंड करने और सात दिनों के भीतर CBI की निगरानी में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब आरोप खुद पुलिस नेतृत्व के कामकाज से जुड़े हैं, तो राज्य पुलिस नेतृत्व द्वारा खुद की जांच करना बेकार होगा। याचिका में एक कथित वायरल कॉन्फ्रेंस-कॉल ऑडियो का हवाला दिया गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया है। इसमें "विरोधियों को घरों या रास्तों पर रोकने, स्थानीय विधायक के आदेशों पर काम करने, सत्ताधारी AAP समर्थकों को "पॉजिटिव रिपोर्ट" देकर बचाने, और रिटर्निंग अधिकारियों से एंट्री रिजेक्ट करवाकर बिना मुकाबले जीत हासिल करने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के निर्देश" सामने आए हैं।
पुलिस के आचरण को "प्राइवेट मिलिशिया जैसे कामकाज" बताते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे काम एक साज़िश हैं और गलत तरीके से रोकना, डराना-धमकाना और ज़बरदस्ती करना है, साथ ही 28 नवंबर को लागू हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन कामों से चुनावों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे की बुनियाद पर हमला हुआ है, जिससे समानता, बोलने और संगठन बनाने की आज़ादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324 के तहत निहित चुनावी निगरानी के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिका में विशेष रूप से चुनाव कानून के प्रावधानों के तहत अनुचित प्रभाव से संबंधित अपराधों और भारतीय न्याय संहिता के तहत रोक, धमकी, अवज्ञा और साज़िश से संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता ने CBI या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को IPS अधिकारी वरुण शर्मा के आचरण और रिट याचिका में लगाए गए आरोपों की तुरंत जांच शुरू करने और "चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए आपराधिक साज़िश और पुलिस मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों की पूरी और स्वतंत्र जांच" करने का भी निर्देश देने की मांग की है। यह भी निर्देश मांगा गया कि अधिकारी को तुरंत ट्रांसफर किया जाए, ताकि चल रहे चुनावों में और दखलअंदाज़ी न हो, साथ ही रेस्पोंडेंट-इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया जाए कि "पटियाला ज़िले में चुनाव और काउंटिंग प्रोसेस होने तक उम्मीदवारों और वोटरों की जान और आज़ादी की सुरक्षा के लिए तुरंत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या आज़ाद ऑब्ज़र्वर तैनात किए जाएं"।
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