High Court ने भरी लोकल ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले व्यक्ति के लिए मुआवज़े को बरकरार रखा

Mumbai मुंबई : यह देखते हुए कि काम पर जाने वाले यात्रियों के पास भीड़ वाली लोकल ट्रेनों के दरवाज़े पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऐसे लोगों को लापरवाह नहीं कहा जा सकता, और ट्रेन से गिरने के बाद मरने वाले एक यात्री के परिवार को दिए गए मुआवज़े को सही ठहराया।यह देखते हुए कि काम पर जाने वाले यात्रियों के पास भीड़ वाली लोकल ट्रेनों के दरवाज़े पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऐसे लोगों को लापरवाह नहीं कहा जा सकता, और ट्रेन से गिरने के बाद मरने वाले एक यात्री के परिवार को दिए गए मुआवज़े को सही ठहराया। (शटरस्टॉक)यह देखते हुए कि काम पर जाने वाले यात्रियों के पास भीड़ वाली लोकल ट्रेनों के दरवाज़े पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऐसे लोगों को लापरवाह नहीं कहा जा सकता, और ट्रेन से गिरने के बाद मरने वाले एक यात्री के परिवार को दिए गए मुआवज़े को सही ठहराया।





