पंजाब

हाईकोर्ट ने बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सेखों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

Neha Dani
20 Feb 2023 10:40 AM GMT
हाईकोर्ट ने बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सेखों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया
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31 अगस्त को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन डीएसपी सेखों सेवानिवृत्त हो गए थे।
चंडीगढ़: बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हाईकोर्ट ने बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ड्रग मामले में हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने बलविंदर सिंह सेखों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि का नोटिस जारी किया था.
उस दिन सुनवाई समाप्त होने के बाद बलविंदर सेखों ने फिर से हाईकोर्ट के बाहर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए बलविंदर सिंह सेखों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं।
यह सच है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त डीएसपी को नोटिस जारी किया था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सेखों हाईकोर्ट के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सेखों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
बलविंदर सेखों को क्यों किया गया बर्खास्त?
पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के साथ फोन पर हुए विवाद में शामिल डीएसपी बलविंदर सेखों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्तगी मामले की जांच के बाद की गई है। आरोप है कि सेखों ने ड्यूटी के दौरान मर्यादा का पालन नहीं किया और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखते रहे.
इन आरोपों के चलते सेखों को लंबे समय तक नौकरी से निलंबित किया गया था लेकिन अब जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि जांच के दौरान वे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी गए थे और उनकी याचिका की सुनवाई अभी भी चल रही है. लेकिन इसी बीच सरकार ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए। सेखों को 31 अगस्त को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन डीएसपी सेखों सेवानिवृत्त हो गए थे।

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