पंजाब
हाईकोर्ट ने DIG के परिजनों को पेंशन बकाया पर 7.5% ब्याज देने का आदेश दिया
Ratna Netam
9 Jan 2026 12:16 PM IST

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Punjab.पंजाब: पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ़ पुलिस जोगिंदर सिंह आनंद की पत्नी, बेटे और भतीजे को इज्जत से बरी किए जाने के करीब आठ साल बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को देरी से मिले पेंशन बेनिफिट्स पर 7.5 परसेंट सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है। यह ब्याज बरी होने की तारीख 23 मार्च, 2017 से लेकर ऑफिसर की पत्नी इंदु आनंद, बेटे सुमनजीत सिंह उर्फ निक्की और भतीजे संदीप सिंह उर्फ सैंडी को असल पेमेंट होने तक देना है। DIG आनंद की 34 साल पहले मौत हो गई थी। वह केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के रिश्तेदार थे। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि पिटीशनर्स बरी होने के तुरंत बाद फैमिली पेंशन और एरियर के हकदार हो गए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, “पिटीशनर्स को CBI ने फंसाया था और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। इस कोर्ट ने आखिरकार उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। बरी होने का फैसला आते ही वे एरियर के साथ पेंशन के हकदार हो गए। राज्य एरियर के साथ पेंशन जारी करने के लिए मजबूर था। बरी होने के फैसले के बाद पेंशन रोकने का कोई कारण नहीं था।”
देरी के लिए राज्य को ज़िम्मेदार ठहराते हुए, कोर्ट ने कहा: “इसके अनुसार, यह माना जाता है कि रेस्पोंडेंट-राज्य 23 मार्च, 2017 से पेमेंट की तारीख तक 7.5 परसेंट सालाना ब्याज देगा।” पिटीशनर्स ने फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और एरियर 12 परसेंट ब्याज के साथ जारी करने की मांग की थी। सीनियर वकील गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि फायदे सिर्फ इसलिए रोके गए थे क्योंकि वे मर्डर केस में “फंसे” थे। हालांकि, बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केस के दौरान बकाया रकम जारी की गई थी, लेकिन बिना ब्याज के। कोर्ट ने बरी होने से पहले के समय के लिए ब्याज देने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि देरी एक पेंडिंग ट्रायल और सज़ा की वजह से हुई। जस्टिस बंसल ने कहा, “राज्य कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। उसे सरकारी खजाने से पेमेंट करना होगा… किसी व्यक्ति का हित, पब्लिक हित से ऊपर नहीं हो सकता।” मार्च 2017 में, आरोपियों को बरी करते हुए, HC ने कहा था कि CBI मामले की ठीक से जांच करने में नाकाम रही। घटना के समय, सुमनजीत सिंह 17 साल के थे और संदीप सिंह 18 साल के।
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