Amritsar ‘पवित्र शहर’ का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमृतसर को 'पवित्र नगर' घोषित करने और शहर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कदम उठाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमृतसर को 'पवित्र नगर' घोषित करने और शहर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कदम उठाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।केएस राजू लीगल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने सुनवाई की और 16 दिसंबर तक सरकार से जवाब मांगा है।याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह राजू, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे, ने यह भी मांग की कि पंजाब सरकार को शहर की सीमा के भीतर सिगरेट/तंबाकू उत्पादों, शराब और मांस की बिक्री/उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने और 25 जून, 2025 के सरकार के उस फैसले को रद्द करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें सरकार ने उनकी इसी मांग को खारिज कर दिया था।





