पंजाब
Chandigarh प्रशासन को हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स की शिकायतों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया
Ratna Netam
3 Nov 2025 7:10 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर विक्रय समिति को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों, तथा परिणामी नियमों, अधिसूचनाओं और उपनियमों के आलोक में, रेहड़ी-पटरी वालों की शिकायतों की नए सिरे से जाँच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाए। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर ने पीपीबीटीएस रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में, विक्रेताओं की सोसायटी ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता सोसायटी के विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को विनियमित करने और स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत स्ट्रीट वेंडर के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। दूसरी ओर, चंडीगढ़ नगर निगम ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 9 जनवरी, 2013 को जारी एक अधिसूचना का हवाला देते हुए सोसायटी के दावे का विरोध किया। इस अधिसूचना में चंडीगढ़ क्षेत्र में "स्ट्रीट हॉकर्स" के नियमन के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
2013 में जारी अधिसूचना और 20 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना का हवाला देते हुए, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सोसायटी के किसी सदस्य को बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो कानून द्वारा निषिद्ध हैं। प्रतिवादियों के अनुसार, निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता संघ के विक्रेताओं को कोई अन्य व्यवसाय अपनाने की अनुमति दी गई है, और इसलिए, रिट याचिका में कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता संघ के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार चोपड़ा ने तर्क दिया कि 9 जनवरी, 2013 की अधिसूचना चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उस समय लिया गया निर्णय था जब संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक, 2012 को अंतिम रूप दिया जा रहा था। यह तर्क दिया गया है कि विधेयक 2012 में पेश किया गया था और इस पर विचार के दौरान, प्रशासन द्वारा 9 जनवरी, 2013 को स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया था। 2012 के विधेयक को 2014 के अधिनियम में औपचारिक रूप दिए जाने के बाद, अधिसूचना कानूनन अस्तित्व में नहीं रही और याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं बन सकती।
दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा, "हमें याचिकाकर्ता सोसाइटी के वरिष्ठ वकील की ओर से दी गई दलीलों में दम नज़र आता है कि यह अधिसूचना वास्तव में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लिया गया एक निर्णय था, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) विधेयक, 2012 भारत सरकार के विचाराधीन था। अतः, अधिसूचना में लिया गया निर्णय एक अंतराल के दौरान लिया गया था और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम को लागू करने के लिए उचित निर्णय लिए जाने तक जारी रहना था। अधिसूचना में निहित बाद के निर्णय और साथ ही टाउन वेंडिंग कमेटी के निर्णय स्पष्ट रूप से अधिसूचना से प्रभावित हैं। इस अधिनियम ने जमीनी स्थिति में बदलाव लाया है, और 'स्ट्रीट वेंडर' की परिभाषा अब नए कानून में वैधानिक रूप से अंकित है, जो लागू और बाध्यकारी है। इसलिए, चंडीगढ़ प्रशासन और टाउन वेंडिंग कमेटी को वर्तमान याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने के लिए अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में मामले की पुनः जाँच करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में, यह याचिका निस्तारित की जाती है। प्रतिवादियों को अधिनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों के साथ-साथ परिणामी नियमों, अधिसूचनाओं और उपनियमों के आलोक में याचिकाकर्ता की शिकायत की नए सिरे से जाँच करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा निर्णय इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर सक्षम स्तर पर लिया जाएगा।
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