चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को लेकर नया आदेश जारी किया है. गौरतलब हो कि पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों द्वारा सरकारी नुस्खों और जांचों के लिए वसूले जाने वाले यूजर चार्ज को सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं. आपको बता दें कि यह पत्र पंजाब स्वास्थ्य निगम की ओर से जारी किया गया है
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंजाब स्वास्थ्य निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को 31 दिसंबर 2022 को यूजर चार्जेज के मद में 50 प्रतिशत राशि सरकारी खजाने में जमा कराने के निर्देश दिए जाएं.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सभी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को जनवरी 2023 से अस्पतालों में प्राप्त होने वाले यूजर चार्ज का 100 प्रतिशत प्रत्येक माह के अंतिम दिन सरकारी खजाने में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है. सामाप्त करो
आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी इन्हीं यूजर चार्ज से अपना स्थानीय खर्च चलाते थे। लेकिन जारी पत्र में स्थानीय खर्च का जिक्र नहीं है। जिससे सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।