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Phagwara,फगवाड़ा: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (HC) कल (सोमवार को) फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिक निर्माता एकता कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका 2013 में नकोदर पुलिस द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में है। यह मामला न्यायमूर्ति संजीव बेरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। फिल्म एवं टीवी निर्माता एकता कपूर, उनकी मां शोभा कपूर, धारावाहिक पवित्र रिश्ता के निर्माण में शामिल उनकी टीम के चार सदस्यों और जी टीवी के मालिक के खिलाफ नकोदर पुलिस ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया है।
यह मामला भारतीय वाल्मीकि सर्व धर्म समाज के अध्यक्ष और शंकर निवासी रौनी गिल द्वारा पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद दर्ज किया गया था कि धारावाहिक के 5 अगस्त 2013 के एपिसोड में वाल्मीकि के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक संदर्भ दिए गए थे, जिससे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। एकता कपूर और उनकी मां मेघना अमल के अलावा समीर कुलकर्णी, भावना ठक्कर और जिस अभिनेता ने ये संदर्भ दिए थे, उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया था। जी टीवी के मालिक का नाम लिए बिना उनका भी नाम आरोपियों की सूची में शामिल किया गया था। 16 अगस्त 2013 को मामला दर्ज किया गया था और याचिका 2014 में दायर की गई थी। अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया
फिल्म और टीवी निर्माता एकता कपूर, उनकी मां शोभा कपूर, धारावाहिक पवित्र रिश्ता के निर्माण में शामिल उनकी टीम के चार सदस्यों और जी टीवी के मालिक पर वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में नकोदर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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Payal
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