पंजाब

Punjab में नहर के पानी पर लगने वाला सेस (कर) खत्म किया जाएगा

Kiran
11 Jun 2026 8:35 AM IST
Punjab में नहर के पानी पर लगने वाला सेस (कर) खत्म किया जाएगा
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Punjab पंजाब सरकार जल्द ही नहरों से पानी निकालने पर लगने वाले वॉटर सेस (water cess) को खत्म कर देगी। यह सेस 2014 में अकाली-बीजेपी सरकार ने किसानों पर लगाया था, जब उसने 'आबियाना' (सिंचाई शुल्क) की जगह इसे लागू किया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह, जो सिंचाई के लिए नहर के पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं, ने जल संसाधन विभाग को इस वॉटर सेस को माफ़ करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले, मान ने संकेत दिया था कि उनकी सरकार इस सेस को माफ़ कर देगी ताकि सिंचाई के लिए नहर के पानी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके और ज़मीन के नीचे के पानी को निकालने में कमी लाई जा सके।

यह कदम पंजाब में रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को रोकने पर मान के लगातार ध्यान का हिस्सा है, क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी जमा करने वाली परतों (एक्विफ़र) की क्षमता कम हो रही है। योजना के पहले चरण में, सरकार ने जलमार्गों और वितरिकाओं (distributaries) को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरे चरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नहर का पानी गाँवों के आखिरी छोर तक के खेतों तक पहुँचे। वॉटर सेस की यह माफ़ी किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई के बजाय नहर-आधारित सिंचाई की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जहाँ सरकार भूजल निकालने के लिए भारी बिजली सब्सिडी देती है, वहीं किसानों को नहर सिंचाई के लिए वॉटर सेस देना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस शुल्क को हटाने से नहर के पानी के इस्तेमाल को और बढ़ावा मिल सकता है। जल संसाधन विभाग ने पहले ही सरकार को ज़रूरी जानकारी सौंप दी है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले चार वर्षों में, सरकार को किसानों से वॉटर सेस के रूप में 360 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। हालाँकि, असल वसूली केवल 3.75 करोड़ रुपये हुई, जो राजस्व लक्ष्य का सिर्फ़ 1.04 प्रतिशत है। अधिकारी मानते हैं कि इस सेस से राज्य के खजाने को न के बराबर राजस्व मिला है।

वॉटर सेस 2014 में 'इंडियन कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, 1873' में संशोधन के बाद लागू किया गया था। उस नीति के तहत, किसानों से नहर के पानी के इस्तेमाल के लिए सेस के तौर पर प्रति एकड़ प्रति फ़सल 50 रुपये का शुल्क लिया जाना था। इस राजस्व का मकसद कार्यकारी इंजीनियरों के नेतृत्व वाली समितियों के माध्यम से नहरों, वितरिकाओं और छोटी सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव, मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए फ़ंड जुटाना था। उस समय, यह अनुमान लगाया गया था कि राज्य वॉटर सेस के रूप में हर साल 100 करोड़ रुपये जमा करेगा। पानी पर सेस (टैक्स) लागू होने से पहले, किसान नहर के पानी के लिए 'आबियाना' नाम का सिंचाई शुल्क 150 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देते थे। जनवरी 2010 में, पंजाब कैबिनेट ने पिछले सालों के बकाया 'आबियाना' शुल्क की वसूली न करने का फैसला किया। जब बाद में किसानों ने पानी का सेस देना बंद कर दिया, तो सरकार ने 2015 में पेमेंट न करने वालों के सिंचाई आउटलेट बंद करके सख्ती बरतने की कोशिश की। हालांकि, किसान संगठनों के विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा।

पंजाब खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देना जारी रखे हुए है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, खेती के हर बिजली कनेक्शन पर औसतन सालाना लगभग 55,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। राज्य में अभी लगभग 13.91 लाख ट्यूबवेल हैं और सब्सिडी का बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है।

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