पंजाब
अमृतसर कोर्ट ने लापता सरूप मामले में SGPC के पूर्व कर्मचारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी
Ratna Netam
21 Dec 2025 12:15 PM IST

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Punjab.पंजाब: एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व कर्मचारियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिन पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के कथित गायब होने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। जिन लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज की गईं, उनमें छह पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें एक हफ्ते पहले गिरफ्तारी के बाद अंतरिम जमानत मिली थी।
7 दिसंबर को, अमृतसर शहर पुलिस ने इस मामले के पहली बार सामने आने के लगभग पांच साल बाद 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें ज्यादातर SGPC के पूर्व अधिकारी और कर्मचारी थे। उन पर जालसाजी, रिकॉर्ड नष्ट करने और बेअदबी के आरोप लगाए गए थे। 16 में से तीन की मौत हो चुकी है, जबकि तीन देश से बाहर हैं।
जिन लोगों की जमानतें खारिज की गईं, उनमें SGPC के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी गुरबचन सिंह, प्रकाशन के पूर्व सुपरवाइजर गुरमुख सिंह, पूर्व डिपार्टमेंट इंचार्ज परमदीप सिंह, पूर्व सेक्रेटरी मनजीत सिंह, क्लर्क बाज सिंह, हेल्पर दलबीर सिंह, सतिंदर सिंह कोहली और जुझार सिंह शामिल हैं।
गुरबचन सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वे न्याय और राहत के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाएंगे।
सरकारी वकील अमृतपाल सिंह खेहरा और जिला अटॉर्नी (कानूनी) अमरपाल सिंह सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने गायब स्वरूपों से जुड़े 'नेक्सस' का पता लगाने के लिए संदिग्धों से हिरासत में पूछताछ की मांग की।
FIR गोल्डन टेंपल के बर्खास्त हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह वडाला, जो सिख सद्भावना दल के प्रमुख हैं, की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गोल्डन टेंपल के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर धरना दिया था और इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी।
विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने धरना स्थल का दौरा किया था और आंदोलनकारियों को FIR दर्ज होने की जानकारी दी थी। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पुलिस कार्रवाई को सिख संस्था के प्रशासन में "अनुचित सरकारी हस्तक्षेप" और अकाल तख्त के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश बताया था। उन्होंने कहा था कि शिरोमणि कमेटी पहले ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।
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