पंजाब

आरोपी को केस के दस्तावेज उस भाषा में मिलने चाहिए जिसे वह समझता हो- High Court

Harrison
1 Dec 2024 1:07 PM GMT
आरोपी को केस के दस्तावेज उस भाषा में मिलने चाहिए जिसे वह समझता हो- High Court
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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को प्रभावी बचाव के लिए उसकी समझ में आने वाली भाषा में दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के वकील को दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की भाषा समझ में आ गई थी, लेकिन पीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने इस तर्क को "पूरी तरह से गलत" बताते हुए कहा: "अभियुक्त को मुकदमे के परिणामों का सामना करना पड़ता है, न कि वकील को।"
यह निर्णय ऐसे मामले में आया, जिसमें पंजाबी भाषा समझने में असमर्थ अभियुक्त ने दस्तावेजों और बयानों की हिंदी में अनुवादित प्रति मांगी थी। निचली अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए उनके वकील विनीत कुमार जाखड़ ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी है, जहां बातचीत के लिए केवल हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। ऐसे में वह गुरुमुखी लिपि या पंजाबी भाषा से अच्छी तरह परिचित नहीं है।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि न्यायालय का मानना ​​है कि अभियुक्त को चालान या आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का उद्देश्य उसे अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराना है। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को समझे बिना वह अपने बचाव के बारे में अपने वकील को निर्देश देने में असमर्थ होगा, निराधार नहीं हैं।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, "इसमें कोई दो राय नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार, न्यायालय का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता को चालान की हिंदी में अनुवादित प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बीएनएसएस की धारा 230 में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है... इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को पुलिस चालान/दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी कानून के तहत प्रावधान किया गया है।" न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का उद्देश्य उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराना है ताकि वह अपना बचाव कर सके। यदि दस्तावेज ऐसी भाषा में दिए जाएं जिससे अभियुक्त परिचित न हो तो दस्तावेज उपलब्ध कराने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
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