
Punjab पंजाब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो स्कूल टीचरों की सर्विस के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इन टीचरों ने TGT-इंग्लिश के तौर पर सर्विस जॉइन करने के लगभग दो साल बाद रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के बाद सिलेक्शन ज़ोन से निकाले जाने को चुनौती दी थी।
जस्टिस मनीषा बत्रा ने पिंकी और एक अन्य टीचर की राज्य और दूसरे रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। पिटीशनर्स ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट होने के नाते जनरल कैटेगरी के तहत TGT (इंग्लिश) के तौर पर सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था। रिटन एग्जाम पास करने और 64.6 मार्क्स लाने के बाद, उन्हें सिलेक्ट किया गया और अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए और उन्होंने 29 जुलाई, 2024 को सर्विस जॉइन की।
यह विवाद 28 मई को रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के बाद हुआ। पिटीशनर्स के मुताबिक, रिवाइज्ड फाइनल लिस्ट से पता चला कि आखिरी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने भी 64.6 मार्क्स लाए थे। इस वजह से, उन्हें कथित तौर पर उम्र के आधार पर सिलेक्शन ज़ोन से बाहर कर दिया गया।





