पंजाब

Amritsar इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 अधिकारियों के सस्पेंशन पर रोक

Ratna Netam
16 Jan 2026 6:50 PM IST
Amritsar इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 अधिकारियों के सस्पेंशन पर रोक
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Amritsar.अमृतसर: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 52.80 करोड़ रुपये के टेंडर में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सात अधिकारियों के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद, सभी सात अधिकारी फिलहाल ट्रस्ट में काम करते रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक प्राइवेट कंपनी, जो बोली लगाने वालों में से एक थी, ने टेंडर के बारे में पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को शिकायत दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर को जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद, DC ने ADC (डेवलपमेंट-अर्बन) की अध्यक्षता में चार सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। कहा जाता है कि जांच कमेटी में टेंडर के टेक्निकल पहलुओं की जांच करने के लिए कोई टेक्निकल ऑफिसर या इंजीनियर शामिल नहीं था।
कमेटी में ADC चेयरपर्सन के तौर पर, PWD के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स (DCFA) शामिल थे। आरोप है कि जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले सस्पेंड किए गए किसी भी अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जिसे बाद में चंडीगढ़ भेजा गया। लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने भी कथित तौर पर ट्रस्ट के अधिकारियों का पक्ष सुने बिना उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया। इस बीच, लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने पांच सदस्यों वाली एक टेक्निकल कमेटी बनाई और निर्देश दिया कि टेंडर का टेक्निकल री-इवैल्यूएशन इसी कमेटी द्वारा किया जाए। ट्रस्ट के 52.80 करोड़ रुपये के टेंडर से जुड़ा मामला पहले से ही ज्यूडिशियल जांच के दायरे में है।
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