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उल्लंघन में बनाए गए ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश से कर्ली को राहत देने से इनकार कर दिया था।
पणजी: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सोनाली फोगट की मौत से जुड़े 'कर्लीज' रेस्टोरेंट को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है. विध्वंस आदेश पर तत्काल रोक लगाने के लिए रेस्तरां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रेस्टोरेंट की ओर से याचिका में कहा गया है कि एनजीटी ने बिना कोई मौका दिए इसे गिराने के सीधे आदेश दिए हैं. इससे पहले गोवा सरकार ने कथित तौर पर तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगट की मौत से जुड़े रेस्तरां को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
सोनाली फोगट की मौत से जुड़े रेस्टोरेंट को तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक उत्तरी गोवा के मशहूर अंजुना बीच पर 'कर्लीज' नाम का यह रेस्टोरेंट है। मौत से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगट इसी रेस्टोरेंट में पार्टी कर रही थीं। इस वजह से ये रेस्टोरेंट हाल ही में सुर्खियों में रहा था. CJI UU ललित की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की।
सोनाली फोगट की मौत से जुड़े रेस्टोरेंट को तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट से जुड़े तमाम दस्तावेज और तस्वीरें तलब की हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट को फिलहाल कारोबार नहीं करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। गोवा सरकार के वकील ने नोटिस को स्वीकार कर लिया है।
गौरतलब है कि एनजीटी की मंजूरी के बाद गोवा सरकार ने आज सोनाली फोगट की मौत से जुड़े कर्ली रेस्टोरेंट को गिराने का काम शुरू कर दिया है. अंजुना में ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों के उल्लंघन में बनाए गए ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश से कर्ली को राहत देने से इनकार कर दिया था।
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