Supreme Court ने चंडीगढ़ क्लब में और तोड़फोड़ पर रोक लगाई
Punjab पंजाब : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ क्लब, सेक्टर 1 में और तोड़-फोड़ पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश UT एस्टेट ऑफिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा इस साफ निर्देश के साथ किया कि दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें—आगे कोई तोड़-फोड़ नहीं होगी, और याचिकाकर्ता साइट पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा।कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता मौजूदा कथित अवैध स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किसी भी कमर्शियल मकसद के लिए तब तक न करे जब तक अपील अथॉरिटी सही आदेश जारी न कर दे।यह निर्देश मेसर्स कमांडो कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें क्लब में कथित गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को गिराने को चुनौती दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा इस साफ निर्देश के साथ किया कि दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें—आगे कोई तोड़-फोड़ नहीं होगी, और याचिकाकर्ता साइट पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा।





